
रायपुर – 23 अप्रैल 2020 – कोरोना वायरस(कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेेतु सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर रायपुर डॉ एस. भारतीदासन ने ऐपिडेमिक डिसीज एक्ट मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों का पालन नहीें करने पर अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अधिरोपित करने आदेशित किया है।
इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढका पाया जाने पर अधिकतम सौ रूपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अधिकतम सौ रूपये, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर प्रति व्यक्ति दो सौ रूपये,दो चक्का वाहनों पर एक से अधिक सवारी पाये जाने पर अधिकतम दो सौ रूपये अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।
इसी तरह चार चक्का वाहनों में ड्राइवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है, इसके अलावा अतिरिक्त सवारी होने पर अथवा सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम दो सौ रुपए से दंडित किया जाएगा।
इसी तरह छूट प्राप्त दुकानों और संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नही करने पर एंव उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम बार अर्थदण्ड अधिकतम पांच सौ तथा दूसरी बार अधिकतम एक हज़ार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी।उपरोक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।