
रायपुर,राजधानी रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए गठित होम आइसोलेशन चेकिंग टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान मरीज घर पर नहीं मिलने के बाद अब रायपुर पुलिस ने आरोपी पर अपराध दर्ज किया है।आपको बता दें कि इंसीडेंट कमांडर संदीप कुमार अग्रवाल की शिकायत पर आदिनाथ प्रोविजन डगनिया निवासी निहार जैन के विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर जानबूझकर संक्रमण बीमारी फैलाने के अपराध में आईपीसी की धारा 188,269,270 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जोन 5 में पदस्थ नगर निगम कर्मचारी संजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि 26 सितंबर को आरोपी निहार जैन के कोरोना पॉजिटिव के पश्चात उनके घर के बाहर चेतावनी हेतु स्टीकर व रिबन लगाया गया था, 30 तारीख को निरीक्षण में निकली टीम ने पाया कि घर पर लगा हुआ स्टिकर व रिबन नहीं है।आरोपी निहार जैन भी घर पर नहीं पाया गया जिसके बाद इस मामले की जानकारी जोन कमिश्नर को की गई जहां उन्होंने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाने की बात कह। नगर निगम कर्मचारियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों से निवेदन किया है कि वह अपेडिमिक एक्ट का उल्लंघन ना करें व शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्ण रुप से पालन करें।